Rahul Gandhi gets relief from High Court in the case of comment on Amit Shah next hearing on March 17 । अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, 17 मार्च को सुनवाई करेगा कोर्ट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी- India TV Hindi
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी

भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के वर्ष 2018 के अधिवेशन में टिप्पणी से जुड़े रांची सिविल कोर्ट में दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखने का निर्देश दिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस पेश करने के लिए समय की मांग की गई।

भाजपा नेता नवीन झा ने दी थी शिकायत

इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को लिखित बहस पेश करने को कहा था लेकिन उनकी ओर से पेश नहीं की जा सकी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च निर्धारित की है। दरअसल, भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। लेकिन राहुल गांधी द्वारा माफी नहीं मांगे जाने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज की थी।

अमित शाह पर राहुल गांधी ने क्या कहा था?
दरअसल, यह मामला राहुल गांधी द्वारा साल 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही पॉसिबल है। नवीन झा ने राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था, जिसे राहुल गांधी ने निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

(इनपुट- IANS)

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