हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, रेप केस में चारों आरोपी बरी Court big decision in Hathras gangrape case all four accused acquitted in rape case 1 convicted of culpable homicide SC/ST

हाथरस गैंगरेप कांड- India TV Hindi
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हाथरस गैंगरेप कांड

हाथरस: वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड में SC-ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 4 आरोपियों में से सिर्फ एक संदीप ठाकुर को दोषी माना है। वहीं अन्य 3 आरोपियों लवकुश सिंह, रामू सिंह और रवि सिंह को बरी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने संदीप को गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी माना है। कोर्ट ने संदीप को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

हाथरस गैंगरेप कांड में कोर्ट में चली ढाई साल की सुनवाई के दौरान किसी भी आरोपी पर रेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इसी को ध्यान में रहते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वहीं  न्यायालय के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वे इस मामले में अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। यह मामला बेहद ही चर्ह्सित रहा था, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से ही आज सुबह से ही कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया था।

(खबर अपडेट हो रही है)

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