शिक्षक घोटाला: 2 फरवरी तक बढ़ाई गई पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत

पार्थ चटर्जी - India TV Hindi
Image Source : फाइल फोटो
पार्थ चटर्जी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को राज्य में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत दो फरवरी तक बढ़ा दी। गुरुवार को चटर्जी के वकील सेलिम रहमान ने अपने मुवक्किल की ओर से जमानत याचिका दायर करते हुए अदालत में जोरदार बहस की। यहां तक कि बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ का हवाला देते हुए रहमान ने यह भी दावा किया कि उनके और उनके मुवक्किल के लिए धरना प्रदर्शन करना ही एकमात्र रास्ता बचा है।

पार्थ चटर्जी के वकील ने क्या कहा?

रहमान ने तर्क दिया कि अदालत इस संबंध में सीबीआई द्वारा दायर सभी दलीलों को स्वीकार कर रही है। हालांकि, केंद्रीय एजेंसी की दलील किसी भी तर्क से समर्थित नहीं है। मेरा मुवक्किल किसी भी शिक्षक को नियुक्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं था, चाहे वह पात्र हो या अपात्र। इसलिए अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उसके कब्जे से एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ।

सीबीआई की याचिका का विरोध

उन्होंने प्रभावशाली सिद्धांत के तहत न्यायिक हिरासत के विस्तार के लिए सीबीआई के वकील की याचिका का भी विरोध किया। रहमान ने सवाल किया, मामले से संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। मेरे मुवक्किल जमानत पर रिहा होने के बाद राज्य शिक्षा विभाग के कार्यालय नहीं जा सकेंगे। तो मामले को प्रभावित करने का सवाल कहां से आता है?

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